
संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) द्वितीय (संशोधन) विधेयक 2021 पारित कर दिया है। कृषि कानूनों पर कांग्रेस और डी एम के पार्टी के लगातार विरोध के बीच लोकसभा ने इसे पारित किया। राज्यसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। यह विधेयक पिछले वर्ष 30 दिसम्बर को राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का स्थान लेगा।
इस विधेयक का उददेश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) द्वितीय कानून 2011 में संशोधन करना है। यह कानून पिछले साल 31 दिसम्बर तक ही वैध था।
अभी पारित विधेयक का उददेश्य इस समय सीमा को बढाकर दिसम्बर 2023 करना है।
2011 का कानून 31 मार्च 2002 तक राष्ट्रीय राजधानी में अस्तित्व में रही अनियमित कॉलोनियों और पहली जून 2014 तक जिनका निर्माण कार्य चल रहा था उन्हें नियमित करने के बारे में था।
Source: News On Air