केन्द्र सरकार ने एक अधिसूचना के जरिये राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की स्थापना की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता राज्य मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे ।
राष्ट्रीय परिषद सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संदर्भ में नीतियां, कार्यक्रम, कानून और परियोजनाएं तैयार करने के बारे में सलाह देगी। परिषद ट्रांसजेंडरों को समान अवसर और पूर्ण भागीदारी प्रदान करने से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करेगी और उन पर निगरानी रखेगी। राष्ट्रीय परिषद ट्रांसजेंडरों से संबंधित मामलों का संचालन करने वाले सभी सरकारी विभागों और अन्य सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों की समीक्षा करेगी और उनके बीच समन्वय करेगी।
परिषद के अन्य सदस्यों में विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के प्रतिनिधि, ट्रांसजेंडर समुदाय से पांच प्रतिनिधि, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि तथा गैर सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञ शामिल होंगे। पदेन सदस्यों को छोड़कर राष्ट्रीय परिषद के सदस्य का कार्यकाल नामित किये जाने की तारीख से तीन वर्ष के लिए होगा।
Source: News On Air